नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नहीं मिली संजय राउत को राहत, 19 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

मुंबई। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया …

मुंबई। पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं मिली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी ने शिवसेना सांसद को 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

क्या है पात्रा चॉल केस?
शिवसेना नेता पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं। पात्रा चॉल लैंड स्कैम की शुरूआत 2007 से हुई। आरोप है कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA के साथ प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया गया। म्हाडा ने पात्रा चॉल के रिडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था. इसमें 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है।

संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत इस मामले में आरोपी हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर चाल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ये कंपनी प्रवीण राउत की है। पात्रा चॉल में 3 हजार फ्लैट बनाए जाने थे। 672 फ्लैट चॉल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप है।

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