बरेली: मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर 27.50 लाख का जुर्माना, कारोबारियों में खलबली

बरेली: मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर 27.50 लाख का जुर्माना, कारोबारियों में खलबली

बरेली, अमृत विचार। शहर के लोगों को खाद्य सामग्री की दुकानों से संभलकर खरीदारी करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानकों के विपरीत बनने वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार को शहर के कई बड़े व्यापारियों पर की गई कार्रवाई तो यही बता रही है कि आप सेहत …

बरेली, अमृत विचार। शहर के लोगों को खाद्य सामग्री की दुकानों से संभलकर खरीदारी करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानकों के विपरीत बनने वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार को शहर के कई बड़े व्यापारियों पर की गई कार्रवाई तो यही बता रही है कि आप सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली खाद्य सामग्रियों का सेवन कर रहे हैं।

पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने के बाद 20 व्यापारियों पर 27.50 लाख जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इससे कारोबारियों में खलबली मच गई है। शहर में खाद्य सामग्री की दुकानों पर मिलावटी पदार्थों की बिक्री होती है। त्योहारी सीजन में गड़बड़ी और होने लगती है।

पूर्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने अलग-अलग नमूने लिए थे। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। पिछले दिनों इसकी रिपोर्ट आने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी। विभाग ने व्यापारियों की दुकानों के नाम समेत पूरा ब्यौरा दर्ज कर कार्रवाई के लिए फाइल एडीएम सिटी के पास भेजी थी। खाद्य आयुक्त द्वितीय धर्मराज मिश्रा ने बताया कि एडीएम सिटी की ओर से 20 व्यापारियों पर 27.50 लाख रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी।

इन व्यापारियों पर हुई कार्रवाई
खाद्य आयुक्त द्वितीय ने बताया कि बरेली के सीबीगंज निवासी उमाकांत की दुकान से रस्क का सैंपल मिथ्याछाप पाए जाने पर डेढ़ लाख, इन्हीं की दुकान का मैदा अधोमानक मिलने पर डेढ़ लाख, संजयनगर निवासी अवधेश की दुकान से काजू बर्फी का सैंपल मिथ्याछाप मिलने पर डेढ़ लाख, इज्जतनगर के नासिर की दुकान से दूध का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख, अग्रसेन कालोनी हरूनगला निवासी निवासी बंटी की दुकान से मिश्रित दूध का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख, शास्त्रीनगर निवासी संजय मित्तल की दुकान से मैदा डेयरी ब्रांड अधोमानक मिलने पर तीन लाख, इन्हीं के रस्क शुगर के सैंपल मिथ्याछाप पाए जाने पर तीन लाख का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।

इसी तरह से संजय मित्तल की ही दुकान से मिल्क चॉकलेट का सैंपल मिथ्याछाप मिलने पर डेढ़ लाख, बहेड़ी थाना क्षेत्र के शेखूपुर निवासी श्यामलाल की दुकान से छेना मिठाई का सैंपल वाह्य पदार्थ पाए जाने पर एक लाख, भमाेरा के बल्लिया निवासी जोगराज की दुकान से छेना का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख, जामसावंत निवासी मोहम्मद की दुकान से सरसों के तेल का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख, अलीगनर पचदयोरा के अमजद खां की दुकान से दूध का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, लाइन पार पढेरा के सतीश की दुकान से खोया का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख, नवादा बिलसंडी के पप्पू उर्फ अनेक की दुकान से दूध का लिया गया सैंपल अधोमानक पाए जाने पर एक लाख, पचदाैरा दोहरिया के शाहरुख खां की दुकान से गाय का दूध अधोमानक पाए जाने पर एक लाख, घेरा गांव के उमेंद्र की दुकान से खोये का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख्,

लालपुर के महेंद्र सिंह की दुकान से मिश्रित दूध का सैंपल अधोमानक मिलने पर एक लाख, भोजीपुरा के महबूब मंसूरी, एमबी फूड प्रोडेक्ट पीपलसाना चाैधरी के यहां से मूल पैक में एमबी हाई क्वालिटी रस का सैंपल मिथ्याछाप पाए जाने पर दो लाख, डबरी के वीरपाल की दुकान से मिश्रित दूध का सैंपल अधोमानक मिलनेपर एक लाख, शास्त्रीनगर के मनीष कुमार की दुकान से किशमिश का सैंपल अधोमानक और मिथ्याछाप पाए जाने पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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