हरदोई: अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अरोपियों को सुनाई सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने के मामले मैं आरोपित दो लोगों को पांच-पांच साल की कड़ी कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में एक आरोपी को दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की कड़ी कैद व 8000 जुर्माना …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने के मामले मैं आरोपित दो लोगों को पांच-पांच साल की कड़ी कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में एक आरोपी को दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की कड़ी कैद व 8000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए मनीष कुमार श्रीवास्तव शासकीय अधिवक्ता ने बताया थाना शाहाबाद क्षेत्र के निवासी मनोज कुमार ब राम कुमार ने एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया ।बाद में मनोज कुमार ने उसके साथ जवेरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी 15 दिसंबर 2015 की शाम 5:30 बजे शौच के लिए गई थी।
उसी दौरान आरोपित पहले से घात लगाए मिले और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। बाद में मनोज कुमार ने उसके साथ रेप किया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपितों पर अपहरण का जुर्म साबित पाया और अपहरण के जुर्म में दोनों को 5-5 साल की कड़ी कैद वा 3000।3000 जुर्माना की सजा सुनाई।
वहीं इसी मामले में आरोपी मनोज कुमार को रेप के जुर्म में 10 वर्ष की कड़ी कैद व 8000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना की धनराशि अदा होने पर उसकी आधी बालिका को दिलाएं जाने का आदेश दिया है।
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