जसपुर: अवैध रूप से पैरामेडिकल संस्थान चलाने पर रिपोर्ट दर्ज

जसपुर: अवैध रूप से पैरामेडिकल संस्थान चलाने पर रिपोर्ट दर्ज

जसपुर, अमृत विचार। राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किये बिना जसपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पैरामेडिकल संस्थान संचालित किए जाने के मामले में संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ देहरादून में 420 का मुकदमा दर्ज किया है। इसकी जांच जसपुर पुलिस को स्थानांतरित की गई है। चिकित्सा शिक्षा संयुक्त निदेशक डॉक्टर …

जसपुर, अमृत विचार। राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किये बिना जसपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पैरामेडिकल संस्थान संचालित किए जाने के मामले में संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ देहरादून में 420 का मुकदमा दर्ज किया है। इसकी जांच जसपुर पुलिस को स्थानांतरित की गई है।

चिकित्सा शिक्षा संयुक्त निदेशक डॉक्टर एचके बन्धु ने कोतवाली पलटन बाजार, देहरादून में तहरीर देकर कहा कि राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किए बिना एवं बिना मान्यता के भ्रामक नाम व अवैध रूप से अशोक पैरामेडिकल संस्थान का संचालन ग्राम तालाबपुर थाना जसपुर में किया जा रहा था।

उक्त संस्थान की जांच करने के उपरांत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा अपनी जांच आख्या शासन को प्रेषित की थी, जिसमें दृष्टिगत संबंधित संस्थान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए संस्थान को बंद किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा शासन के निर्देशोंनुसार संस्थान के प्रबंधक अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 26 , निकट होली चौक तालाबपुर थाना जसपुर के खिलाफ कोतवाली पलटन बाजार, देहरादून में तहरीर दी गई।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की रिपोर्ट दर्ज ली। कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध रूप से अशोक पैरामेडिकल संस्थान का संचालन करने पर प्रबंधक अशोक कुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली पलटन बाजार देहरादून में धारा 420 के तहत दर्ज गयी है। घटना स्थल जसपुर का होने की वजह से एफआईआर को जांच हेतु जसपुर कोतवाली को ट्रांसफर कर दिया गया है । पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ।