हाईकोर्ट से सरकार को मिली बड़ी राहत, चारधाम यात्रा में असीमित श्रद्धालु कर सकेंगे यात्रा

हाईकोर्ट से सरकार को मिली बड़ी राहत, चारधाम यात्रा में असीमित श्रद्धालु कर सकेंगे यात्रा

नैनीताल, अमृत विचार : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद चारधाम यात्रा में असीमित संख्या दर्शन करने की अनुमति दे दी है। साथ मे कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी श्रद्धालु कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन …

नैनीताल, अमृत विचार : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद चारधाम यात्रा में असीमित संख्या दर्शन करने की अनुमति दे दी है। साथ मे कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी श्रद्धालु कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कोविड के नियमो‍ं का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और डीएलएसए इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि चारधाम में मेडिकल की सुविधा और बढ़ाई जाए, इमरजेंसी केसों के लिए चॉपर की व्यवस्था की जाय उसकी जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाय। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर की तिथि नियत की है।
बता दें कि सरकार की तरफ से शपथपत्र पेश कर कहा गया था कि कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को संसोधन किया जाय । महाअधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए  कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी। लेकिन वर्तमान समय मे लप्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश  में संसोधन किया जाए।
महाअधिवक्ता द्वारा कोर्ट के सम्मुख यह भी कहा कि धराधाम यात्रा समाप्त होने में तीन सप्ताह से कम का समय बचा हुआ है इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आ  रहे हैं, उन सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाए। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने हेतु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वे नही आ रहे हैं जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों पर रोजी रोटी का खतरा उत्तपन्न हो रहा है। सरकार को कोर्ट ने पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का  हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।  चारधाम यात्रा में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित  संख्या  पर से रोक हटाई जाय  या फिर श्रद्धालुओं की संख्या तीन से चार हजार प्रतिदिन किया जाय। सरकार की तरफ से आज यह भी कहा गया कि बालाजी व सोमनाथ में प्रतिदिन 28 हजार  व 10 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे है। राज्य व केंद्र सरकार ने स्कूल मॉल, कालेज, सिनेमा  सब खोल दिये गए है इसलिए चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या को भी बढ़ाया जाए।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने चारधाम में सुविधाओं के बारे में क्या क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, उसकी जानकारी पोर्टल में नही डाली है सिवाय एक एटीएम के। उसको भी राज्य अपने वेबसाइट में अपलोड करें ताकि दर्शन करने वाले लोगो को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पूर्व में कोर्ट ने चारधाम यात्रा करने के लिए  प्रत्येक दिन  केदारनाथ धाम में  800 , बद्रीनाथ धाम में 1000,  गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी।