स्वाति मेंथॉल अग्निकांड: फैक्ट्री मालिक सहित पांच आरोपी बरी

स्वाति मेंथॉल अग्निकांड: फैक्ट्री मालिक सहित पांच आरोपी बरी

रामपुर, अमृत विचार। स्वाति मेंथॉल फैक्ट्री अग्निकांड प्रकरण में सोमवार को फैसला आ गया। जिसमें फैक्ट्री के मालिक सुरेंद्र कुमार गुप्ता सहित सभी आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फैजुल्लानगर स्थित स्वाति मेंथॉल फैक्ट्री में …

रामपुर, अमृत विचार। स्वाति मेंथॉल फैक्ट्री अग्निकांड प्रकरण में सोमवार को फैसला आ गया। जिसमें फैक्ट्री के मालिक सुरेंद्र कुमार गुप्ता सहित सभी आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फैजुल्लानगर स्थित स्वाति मेंथॉल फैक्ट्री में 15 फरवरी 2006 को भीषण आग लग गई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में फैक्ट्री कर्मी सीताराम गुप्ता, राजेश, विशंभर प्रसाद और लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई थी जबकि उस्मान, अमीर अहमद, घासीराम, विश्राम सिंह, नंदकिशोर, कन्हैया लाल, अंसार अली, यासीन, रमेश, जिया उल नबी झुलस गए थे। इस मामले में हरनारायण गुप्ता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

विवेचना के दौरान तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी जेपी राठौर ने पुलिस को बयान दर्ज कराया था कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसमें पुलिस ने 26 लोगों को गवाह बनाए थे। यह मामला जिला जज की कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले कोर्ट में आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों ने अपने बचाव के लिए कुछ दस्तावेज पेश भी कर दिए हैं। अभियोजन की बहस भी पूरी गई थी। जिला जज की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। जिसमे फैक्ट्री के मालिक सहित पांचों आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली थी।

यह बने थे आरोपी
सुरेंद्र कुमार गुप्ता, संचित गुप्ता, रामेंद्र कुमार, नितिन गुप्ता, संजय अग्रवाल

स्वाति मेंथॉल अग्निकांड में जो भी आरोपी बने थे। सोमवार को आए फैसले में सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
-श्यामलाल, एडवोकेट

फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, कानूनी बारीकियों को समझा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
– प्रमोद सागर, एडीजीसी

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