हरियाणा: पुलिस दल पर हमले के दोषी को चार साल कैद की सजा

हरियाणा: पुलिस दल पर हमले के दोषी को चार साल कैद की सजा

जींद। जींद की स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को पुलिस दल पर हमला करने के दोषी को चार साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी अभियोजन पक्ष ने दी। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र …

जींद। जींद की स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को पुलिस दल पर हमला करने के दोषी को चार साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी अभियोजन पक्ष ने दी।

उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जांच दल के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सुरेंद्र कुमार ने 18 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने तहरीर में कहा था कि जांच दल को सूचना मिली थी कि सुप्रीम स्कूल संचालक भूपेंद्र उर्फ बब्बल की हत्या का मुख्य आरोपित एवं 50 हजार रुपये का इनामी विनय टैंडरी मोड़ नाके की ओर से हांसी शाखा नहर के पास आ रहा है।

विनय राजपुरा भैण गांव का निवासी है। प्राथमिकी के मुताबिक विनय ने खुद को घिरा देखकर पुलिस दल पर गोलीबारी कर भागने लगा। लोक अभियोजक ने बताया कि सुरेंद्र की शिकायत पर शहर थाना पुलिस में विनय के खिलाफ जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, एवं तभी से मामला विचाराधीन था।

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