फर्रुखाबाद: कुकर्म कर बालक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, सात साल बाद आया फैसला

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। सात साल पूर्व 12 वर्षीय बालक की कुकर्म के बाद हत्या करने वाले युवक को विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो लाख आठ हजार रुपये जुर्माना किया। मुकदमे के विवेचक दो इंस्पेक्टर और एक दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश …

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। सात साल पूर्व 12 वर्षीय बालक की कुकर्म के बाद हत्या करने वाले युवक को विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो लाख आठ हजार रुपये जुर्माना किया। मुकदमे के विवेचक दो इंस्पेक्टर और एक दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया है।

मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालक 23 जुलाई 2015 को घर के बाहर खेल रहा था। गांव का रहने वाला युवक हरदीप शाम के समय उसको बहला कर अपने साथ घर ले गया। कुकर्म करने के बाद बालक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को घर में छिपा दिया था। परिजन बालक की खोज करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला। 24 जुलाई को बालक के परिजनों को फोन कर दो लाख रुपये फिरौती मांगी। । परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस का शिकंजा कसता देखकर हरदीप ने 24 जुलाई की रात बालक का शव ताराचंद्र के खेत में फेंक दिया था। 25 जुलाई को वहां से निकले ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो उसके परिजनों को जानकारी दी। बालक की मां ने हरदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलेें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने हरदीप को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।

जुर्माना की राशि वसूल होने पर 50 प्रतिशत माता-पिता को दिए जाने का आदेश दिया है। वहीं मुकदमे के विवेचक दरोगा भीम सिंह, निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह, रमेश सिंह भदौरिया के खिलाफ विवेचना में लापरवाही बरतने में विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी को आदेश की एक प्रति भेजी है।

ये भी पढ़ें-लालू से हाथ मिला कर नीतीश ने तोड़ा निवेशकों का भरोसा- सुशील मोदी

ताजा समाचार