बरेली: एसडीएम वेद प्रकाश मिश्रा की एक वेतन वृद्धि वर्ष भर के लिए रोकी
बरेली, अमृत विचार। करीब दो साल से जनपद में तैनात एसडीएम वेद प्रकाश मिश्रा के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति) डा देवेश चतुर्वेदी ने कार्रवाई की है। वेद प्रकाश मिश्रा पर आरोप है कि इन्होंने जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना के उपजिलाधिकारी रहते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण में प्रयुक्त भूमि के गजट प्रकाशन के पांच माह …
बरेली, अमृत विचार। करीब दो साल से जनपद में तैनात एसडीएम वेद प्रकाश मिश्रा के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति) डा देवेश चतुर्वेदी ने कार्रवाई की है। वेद प्रकाश मिश्रा पर आरोप है कि इन्होंने जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना के उपजिलाधिकारी रहते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण में प्रयुक्त भूमि के गजट प्रकाशन के पांच माह के बाद किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अकृषक घोषित कर दी थी।
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अयोध्या मंडलायुक्त ने प्रकरण में जांच की और जांच आख्या में तीन आरोप सही पाए थे। इसके बाद प्रकरण में सुनवाई कर अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति) ने वेद प्रकाश मिश्रा की एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोकने की कार्रवाई की है। इसका आदेश कलेक्ट्रेट भी पहुंच चुका है। वर्तमान में वेद प्रकाश मिश्रा अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के पद पर कार्यरत हैं। कुछ माह पहले एसडीएम मीरगंज भी थे।
अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति) के 26 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि वेद प्रकाश मिश्रा की जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना के उपजिलाधिकारी पद पर तैनाती अवधि में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए ग्राम फुंदनपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना की खतौनी 1418 से 1423 फसली खाता संख्या-218, गाटा संख्या 572 की करीब 0.2530 हेक्टेयर में से 0.189 हेक्टेयर व खाता संख्या 282, गाटा संख्या 570 0.2280 हेक्टेयर में से 0.171 हेक्टेयर कुल रकबा 0.360 हेक्टेयर भूमि का गजट प्रकाशन किया गया था।
आरोप था कि गजट प्रकाशन के करीब पांच माह के बाद यूपीडा का पक्ष सुने बिना भूमि अकृषक घाेषित कर दी। इस मामले में शासन स्तर से 20 जून 2019 को उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए अयोध्या मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नामित किया था। वेद प्रकाश मिश्रा के विरुद्ध 20 जून 2019 को आरोप पत्र जारी किया गया।
बाद में जांच अधिकारी/मंडलायुक्त अयोध्या ने जांच पूरी करने के बाद 2 जुलाई 2020 को जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी थी। उसमें एसडीएम पर लगाए तीन आरोप सही पाए जाने की पुष्टि की गई थी। जांच आख्या के बाद वेद प्रकाश मिश्रा को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 28 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था।
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