अयोध्या: गैर इरादतन हत्या में बड़े भाई को 10 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना
रुदौली थाना क्षेत्र के ऐहार गांव में 29 जनवरी 2021 को हुई थी घटना
अयोध्या, अमृत विचार। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दोषी पाते हुए मृतक के बड़े भाई को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की रकम की आधी राशि वादिनी को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से मंगलवार को हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा और अभय वैश्य ने बताया कि घटना 29 जनवरी 2021 की सुबह सात बजे की है। रुदौली थाना क्षेत्र के ऐहार गांव निवासी सलमान और उसके बड़े भाई रईस के मध्य घरेलू बात को लेकर झगड़ा हो गया था। रईस ने सलमान के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। जिससे सलमान घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। उसे सरकारी अस्पताल खैरनपुर ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर देखते हुए रुदौली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसने घटना के पांचवें दिन दम तोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट उसकी पत्नी गुड़िया ने गैर इरादतन हत्या की धारा में दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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