लखनऊ: 1 मई तक नहीं होंगे प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में डीएल संबंधी कार्य
लखनऊ। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से एक मई तक प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब इस अवधि में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए …
लखनऊ। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से एक मई तक प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब इस अवधि में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश भर के आरटीओ को डीएल संबंधी आवेदन पर रोक लगाने के दिशा निर्देश गुरुवार को भेजा है।
15 मई के बाद रीशेड्यूल किए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस
लर्निंग डीएल, स्थाई डीएल, नवीनीकरण डीएल संबंधी जिन आवेदकों ने 23 अप्रैल से एक मई तक अपने स्लॉट बुक कराए थे। उन सभी आवेदकों के टाइम स्लॉट को 15 मई के बाद रीशेड्यूलिंग करके पुन: डीएल आवेदकों को अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जाएगा। इसके लिए आवेदकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है।
लखनऊ में रोजाना एक हजार बनते थे डीएल
लखनऊ आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय से रोजाना एक हजार डीएल जारी होते है। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से रोजाना 450 लर्नर लाइसेंस, 180 परमानेंट लाइसेंस और 100 रिनुअल और डुप्लीकेट लाइसेंस के अलावा देवा रोड एआरटीओ कार्यालय से तीन सौ के करीब डीएल जारी किए जाते हैं।