देहरादून: जिलाधिकारियों को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का अधिकार

देहरादून: जिलाधिकारियों को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का अधिकार

अमृत विचार, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक जिला प्रशासन को कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। स्थिति ज्यादा बिगड़ने की सूरत में जिलाधिकारियों को स्वविवेक से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के अधिकार भी दे दिए गए हैं। केवल लोकल …

अमृत विचार, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक जिला प्रशासन को कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। स्थिति ज्यादा बिगड़ने की सूरत में जिलाधिकारियों को स्वविवेक से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के अधिकार भी दे दिए गए हैं। केवल लोकल लॉकडाउन के लिए डीएम को शासन से अनुमति लेनी होगी।

शासन ने रविवार देर शाम कोरोना की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। शासन ने सभी जिलों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की साफ सफाई इत्यादि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने, सार्वजनिक स्थानों और काम के स्थानों में मास्क के पहनना अति आवश्यक करने, मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष रूप से सामाजिक दूरदर्शिता का पालन करने को कहा है।

गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट ज़ोन में सख़्ती बरती जाएगी। यहां केवल अति आवश्यक वस्तुओं पर ही छूट दी जाएगी। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ्यू यानी रात के लॉक डाउन समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिला प्रशासन जिले में कोविड 19 के केस के मद्देनजर रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय ले सकता है।

शासन के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बस विक्रम आदि के लिए भी अलग से गाइड लाइन जारी करेगा। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को अब राज्य के पोर्टल में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइड लाइन 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।