कासगंज: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

कासगंज, अमृत विचार: न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आदित्य चतुर्वेदी ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति अपनी पत्नी एवं नाबालिग पुत्री के साथ राजस्थान से कासगंज होते हुए ट्रेन से गंजडुंडवारा 6 सितंबर 2019 को जा रहा था। प्रातः करीब छह बजे गंजडुंडवारा स्टेशन पर उतरा। चूंकि वह राजस्थान से आ रहा था और रातभर जागा हुआ था, जिसके चलते स्टेशन पर ही पेड़ के नीचे पत्नी और पुत्री सहित सो गया।
लगभग आठ बजे जगने पर उसने अपनी पुत्री को मौजूद नहीं पाया। इधर-उधर तलाशने पर गंजडुंडवारा के मोहल्ला बरी थोक निवासी गोपाल उर्फ कुलदीप को अपनी पुत्री के साथ एक बेंच पर छेड़छाड़ करते हुए देखा। जिसे पकड़कर जीआरपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया।
न्यायालय में दोषी ने आरोपों से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की। वहीं, मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विशेष न्यायाधीश आदित्य चतुर्वेदी ने गोपाल उर्फ कुलदीप को पॉक्सो एक्ट की संबंधित धारा के तहत दोष सिद्ध पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं।
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