कासगंज : 14 साल छह माह बाद उवैश के दोनो हत्यारों को हुआ आजीवन कारावास
अपर जिलासत्र न्यायाधीश की अदालत ने किया दोनों दोषियों पर दोष सिद्ध

कासगंज, अमृत विचार। 14 साल छह माह पूर्व पटियाली में हुई उवैश की हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दो आरोपियों पर दोषसिद्ध किया है। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के अलावा एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पटियाली कस्बे के मुहल्ला मंसूर निवासी मुहम्मद राशिद ने बताया 21 सितंबर 2011 को उसके भाई उवैश की धारदार हथियार से हत्या कर शव को नगला काजी के मार्ग पर फेंक दिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में हुसैन उर्फ बबलू राज, हिलाल निवासी पटियाली के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में 22 दिसंबर 2011 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। गुरुवार को अपर जिला सत्र के कक्ष संख्या एक में न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने सुनवाई करते हुए पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओ की दलील सुनने और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए दोनों आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड़ की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड़ जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं 14 साल छह माह बाद राशिद के परिवार को न्याय मिल सका है। राशिद का कहना है कि भले ही न्याय देरी सी मिला, लेकिन उवैश के हत्यारों को अब सजा मिल चुकी है। सत्य की जीत हुई।
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