बदायूं: 15 साल पुराने मामले में दो भाइयों समेत पांच को सजा, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की कैद

बदायूं, अमृत विचार: गंभीर चोटें पहुंचाने के लगभग 15 साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या प्रथम) ने दोषी करार दिया है। सभी को पांच-पांच साल की सजा और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिला संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी सत्यराम ने 29 जुलाई 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उस दिन तीन बजे वह अपने घोड़े को चरा रहे थे। उसी दौरान गांव निवासी रामदास, राजवीर पुत्र बाल किशन, वीरपाल पुत्र पन्नु, नेराम, श्योदान पुत्र फूलसिंह और डालचंद्र उर्फ सुआपाल पुत्र भूपसिंह अपने हाथों में तमंचे, रायफल और लाठी-डंडे लेकर आए। उन्होंने वादी मुकदमा से गाली-गलौज करते हुए फायरिंग की।
सत्यराम के पैर में गोली लगी थी और वह जमीन पर गिर गए थे, जिससे गांव में ग्रामीण भयभीत हो गए। आरोपियों ने सत्यराम को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने आकर बीच-बचाव कराया। हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलीलों को सुनने के बाद दो भाई रामदास व राजवीर समेत वीरपाल, श्योदान और डालचंद्र को सजा सुनाई है।
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