कासगंज : मोहिनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

बीते तीन सितंबर को अधिवक्ता को अगवा कर की गई थी हत्या

कासगंज : मोहिनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

कासगंज, अमृत विचार। मोहिनी हत्याकांड को लेकर आरोपियों को कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले आरोपी दो अधिवक्ताओं की जमानत अर्जी खारिज हुई थी। अब मुख्य आरोपी सुनील फौजी उर्फ खड़ग सिंह की  जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

बीती तीन सितंबर को महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर न्यायालय के मुख्य द्वार से लापता हो गईं थीं। चार सितंबर को उनका शव गोरहा नहर में मिला। उसके बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया। आरोप लगाया कि कहीं न कहीं लापरवाही के चलते घटना का सही खुलासा नहीं हो पा रहा था। इस बीच महिला अधिवक्ता के पति की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पांच अधिवक्ता और एक विधि छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अधिवक्ता मुस्तफा कामिल, मुनाजिर रफी, केशव मिश्रा, असद मुस्तफा, हैदर मुस्तफा और सलमान शामिल रहे। बाद में पुलिस ने नया मोड़ देते हुए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर आरोपी अधिवक्ता भी जेल भेजे जा चुके हैं, इनमें केशव मिश्रा ने पिछले ही दिनों अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, लेकिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत  दे दी थी, अब इस केस का मास्टर माइंड और मुख्य आरोपी सुनील फौजी उर्फ खड़ग सिंह ने शुक्रवार को ज़मानत अर्जी डाली। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनने और  पुख्ता साक्ष्य न होने के चलते शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी के विरोध के चलते जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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