10 साल की कैद : मूक-बधिर युवती से परिचित ने की थी घिनौनी हरकत, दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

Sultanpur, Amrit Vichar : धनपतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले मूक-बधिर युवती से दुराचार के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
धनपतगंज थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में अभियुक्त दयाराम को दोषी मानते हुए एफटीसी कोर्ट के जज जलाल मोहम्मद अकबर ने यह फैसला सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा के मुताबिक चार सितंबर 2021 को पीड़िता की मां ने थाना धनपतगंज में तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया कि अभियुक्त दयाराम ने उनकी मूक-बधिर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में चली, जहां अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि आरोपी की जमानत दौरान विचारण नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल 8 गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दयाराम को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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