Ashfaq murder case : पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, रिहा

Ashfaq murder case : पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, रिहा

Sultanpur, Amrit Vichar : अमेठी जिले के जगदीशपुर में आठ साल पूर्व हुए चर्चित अशफाक हत्याकांड में शुक्रवार को जगदीशपुर के पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देश पर सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता रविवंश सिंह के जरिए आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम नवनीत सिंह ने उनके खिलाफ जारी जमानतीय वारंट निरस्त कर कोर्ट से रिहा कर दिया। सेशन कोर्ट से बरी हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख संग पांच आरोपियों पर हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।

सत्र न्यायालय ने हत्या, साजिश, जानलेवा हमला, बलवा और दहशत फैलाने के चर्चित मुकदमे से जगदीशपुर के पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह, अनिल उर्फ विधायक, सूरज सिंह फौजी, विकास खरवार और सुभाष यादव को बरी कर दिया था। इसी केस में सतीश कुमार उर्फ सतई, अमित चौबे और वंशराज यादव को बीती 25 अक्टूबर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला में 30 जनवरी 2018 को बम और गोली मारकर अशफाक अहमद की हत्या कर दी गई थी जबकि रजी अहमद घायल हुआ था। मृतक के पिता अंसार अहमद ने सेशन कोर्ट के बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर कोर्ट ने बरी हुए आरोपियों को वारंट के जरिए तलब किया है। उधर दोषसिद्ध सतई और वंशराज यादव ने अलग से अपील दायर की है। याचिकाओं की सुनवाई 28 फरवरी को एक साथ होगी।


पूर्व विधायक सोनू सिंह के पक्ष में दी गवाही
धनपतगंज थानाक्षेत्र के मायंग में दो साल पूर्व गाली-गलौज और हत्या की धमकी के मामले में सोमवार को सफाई साक्ष्य के गवाह  सुनील ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के पक्ष में गवाही दर्ज कराई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की अगली तारीख नियत की है। अभियोजन के मुताबिक धनपतगंज थानाक्षेत्र के मायंग में 18 जून 2022 को नाली के पानी के विवाद को लेकर फूलचन्द्र निषाद, पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, रोशन सिंह और पप्पू सिंह पर गाली-गलौज और हत्या की धमकी देने के आरोप में गांव के ही बैजनाथ निषाद ने केस दर्ज कराया था।

गिरफ्तारी वारंट के बावजूद विशेष कोर्ट में नहीं हाजिर हुए दरोगा
खराब विद्युत व्यवस्था के खिलाफ हाईवे जाम कर किए गए प्रदर्शन के मामले में अभियोजन गवाह दरोगा स्वयंबर सिंह सोमवार को विशेष अदालत में हाजिर नहीं हुए, जबकि उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका था। वहीं, आरोपी आप सांसद संजय सिंह भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। मामला 2 सितंबर 2008 का है, जब सपाइयों ने शहर के ख्वाजा कांप्लेक्स के सामने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, रवींद्र तिवारी, रिजवान, सबलू समेत 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

लाखों की ठगी के सह-आरोपी को राहत
रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर 6.5 लाख रुपये की ठगी के मामले में अयोध्या जिले के रौनाही थानाक्षेत्र के सारंगा बड़ागांव निवासी सह-आरोपी सुधीर सिंह को सेशन जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जमानत दी। मुख्य आरोपी मो. तालिब पर फर्जी अप्रूवल तैयार कर वादी राघवेन्द्र सिंह से ठगी का आरोप है। आरोपियों में सुधीर सिंह और अभिषेक श्रीवास्तव भी शामिल थे। बचाव पक्ष से अरविंद सिंह राजा ने सुधीर की भूमिका को लेकर साक्ष्य के अभाव की दलील दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर की।

जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत
कुड़वार थाना क्षेत्र के  रूपापुर निवासी जानलेवा हमले के आरोपी अनिल पांडेय को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वकील संतोष पांडेय ने कहा कि आरोपी पर पेशबंदी में मुकदमा दर्ज कराया गया। रूपापुर गांव के पवन सिंह के भाई बृजेश सिंह पर हमला करने के आरोप में 14 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। जमानत पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।

डॉक्टर हत्याकांड में जिरह पूरी
चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में शुक्रवार को डॉक्टर घनश्याम तिवारी के शव का  पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डीसी यादव से बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने जिरह पूरी की। वादी पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट ने अभियोजन के शेष साक्ष्य के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है। जयसिंहपुर सीएचसी में बतौर संविदा चिकित्सक तैनात रहे लंभुआ कोतवाली के सखौली कला गांव निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी की 23 सितंबर 2023 को कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नरायनपुर गांव निवासी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह व ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

बहुचर्चित गुंगवाछ हत्याकांड में सुनवाई जारी
अमेठी के गुंगवाछ मौजा के राजापुर में ढ़ाई साल पूर्व चार लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में एडीजे एकता वर्मा की अदालत में  शुक्रवार को अभियोजन गवाह राजकुमार की गवाही दर्ज की गई।  कोर्ट ने शेष साक्ष्य के लिए 15  फरवरी की तारीख नियत की है। चार लोगों की हत्या के चर्चित केस में प्रधान आशा तिवारी, प्रधानपति रामशंकर तिवारी, उनके पुत्र नितिन तिवारी, बृजेश यादव, रामदुलारे यादव, अखिलेश और अभिषेक आरोपी हैं। सम्पत्ति विवाद में 15 मार्च 2022 को गुंगवाछ में सनसनीखेज घटना में संकठा यादव, हनुमान प्रसाद, अमरेश यादव और नइका देवी की हत्या और कई अन्य को घायल करने के आरोप में पूर्व प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने केस दर्ज कराया था। मामले में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया है।

पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के केस में सुनवाई टली
कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और अन्य आरोपियों पर विचाराधीन मुकदमे में  सोमवार को कोर्ट में अभियोजन गवाह तत्कालीन सीओ विजय नारायण सिंह की मौत की सूचना कोर्ट में पेश हुई । विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कोर्ट न्यायाधीश एकता वर्मा ने मृत्यु आख्या के बाद शेष अभियोजन साक्ष्य के लिए सुनवाई की अगली तारीख एक मार्च नियत की है। कादीपुर क्षेत्र के संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने 17 दिसम्बर 2002 को सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना से आक्रोशित पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह राणा और रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने कादीपुर कोतवाली में पहुंचकर बवाल किया था । तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर मुकदमे की विवेचना कर कादीपुर सीओ विजय नारायण ने 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी।

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