Kanpur में बच्चे की हुई खरीद-फरोख्त: फिर भी आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक...जाने क्यों
कानपुर, अमृत विचार। गोविंद नगर थानाक्षेत्र में मानव तस्करी की घटना में आरोपी फर्नीचर कारोबारी अंकित आनंद की पत्नी साक्षी और आलमबाग लखनऊ निवासी ससुर सुनील मलिक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि सभी आरोपियों पर एक सी धाराओं में कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
10 दिसंबर को गुरुग्राम निवासी श्री भगवान ने कंट्रोल रूम को फोन कर बेटे को बचा लेने की गुहार लगाई थी। गोविंदनगर पुलिस ने बी ब्लाक से फर्नीचर कारोबारी अंकित आनंद के घर से 12 साल के मासूम को बरामद किया था। कारोबारी ने पुलिस को बताया था कि दो बच्चे उसके ससुर और पत्नी ने 60 हजार रुपये में खरीदे थे।
पुलिस ने मानव तस्करी की धाराओं में अंकित, पत्नी साक्षी और ससुर सुनील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस अंकित के अलावा दलाल पप्पू यादव व किशोर के ताऊ शिव महतो और बिहार के मोतीहारी निवासी राहुल ठाकुर को जेल भेज चुकी है। इस संबंध में एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है।