बलरामपुर: सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना 

बलरामपुर: सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना 

बलरामपुर, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 19-19 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।  कोतवाली देहात निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर 14 अगस्त 2018 को प्राथना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के करता राम, अयोध्या प्रसाद और शिवकुमार ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। 

लड़की के बयान और डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायधीश ने तीनों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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