Prayagraj News :कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों के स्थानांतरण मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी

Prayagraj News :कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों के स्थानांतरण मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित अतिरिक्त मामलों को मथुरा न्यायालय से हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के मामले की सुनवाई आगामी 21 फरवरी को सुनिश्चित किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकलपीठ ने भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान और चार अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मौजूदा याचिका में विभिन्न न्यायालयों में दाखिल कई संबंधित मामलों को केंद्रीकृत करने की मांग की गई है।

यह याचिका उस भूमि से जुड़े विवाद की ऐतिहासिक और जटिल प्रकृति को उजागर करती है, जहां वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है, जिसके बारे में हिंदू वादी दावा करते हैं कि यह भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान है। याची की ओर से अधिवक्ता राणा सिंह ने तर्क दिया कि इन मामलों को हाईकोर्ट में एकीकृत करने से उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निहितार्थों को देखते हुए अधिक सुव्यवस्थित और केंद्रित निर्णय सुनिश्चित होगा।

अभी तक हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद के ढांचे को हटाने, मंदिर की पुनर्स्थापना और संपत्ति पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए 18 मुकदमे दायर किए गए हैं। मालूम हो कि कोर्ट ने विवाद में शामिल अन्य प्रतिवादियों के अलावा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है।

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