बदायूं: 23 साल पुराने लूट के मामले में दोषी को दस साल की कैद, 40 हजार जुर्माना 

बदायूं: 23 साल पुराने लूट के मामले में दोषी को दस साल की कैद, 40 हजार जुर्माना 
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बदायूं, अमृत विचार। तेईस साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
 
थाना बिल्सी क्षेत्र निवासी इलियास खां द्वारा वर्ष 2002 की 2 मई को थाना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने कहा था कि वह अपने दोस्त दुर्गपाल और उनकी पत्नी के साथ मोटर साइकिल से दुर्गपाल की भांजी की शादी से जो सयोंडरा में थी शामिल होने गया था। वहां से वापस आते समय शाम हो गई। शाम करीब आठ बजे के बेरमई बुजुर्ग ईट भट्टे के पास पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे तीन चार बदमाशों ने रस्सा खींच कर उनकी बाइक को रोक लिया। और उनके साथ लूटपाट की। जिसका उनके द्वारा विरोध किया तो उन लोगों ने नाजायज असलाह से फायरिंग कर दी। जिसमें वह घायल हो गया। पीड़ितों की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर की। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी अनवार व उसके अन्य साथियों के खिलाफ सभी साक्ष्यों को संकलन आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार का जुर्माना डाला है। वहीं  इसी मामले में सह आरोपी नसीम और शमशाद के न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।

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