संभल : डीएम ने कहा-पुलिस चौकी की जमीन वक्फ भूमि की नहीं, पूरा वक्फनामा फर्जी...दर्ज होगा मुकदमा

संभल : डीएम ने कहा-पुलिस चौकी की जमीन वक्फ भूमि की नहीं, पूरा वक्फनामा फर्जी...दर्ज होगा मुकदमा

कोतवाली में पत्रकार वार्ता करते डीएम डॉ.राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई।

संभल, अमृत विचार। जामा मस्जिद के निकट बन रही पुलिस चौकी की भूमि को वक्फ भूमि बताये जाने के दावे का जवाब देते हुए प्रशासन ने कहा है कि जिस वक्फनामे की बात की जा रही है उसे लेकर कोई भी प्रभावित या विधिक पक्षकार प्रशासन के सामने नहीं आया है। गैर पंजीकृत वक्फनामे में कोतवाली से लेकर कल्कि मंदिर तक चार किलोमीटर के क्षेत्र को वक्फ भूमि बताया गया है। इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराकर फर्जीवाड़े का सच सामने लाया जायेगा। 

जामा मस्जिद के सामने सत्यवृत पुलिस चौकी का निर्माण शुरु हुआ तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदउद्दीन ओवेसी ने वक्फ भूमि पर पुलिस चौकी निर्माण का दावा करते हुए एक्स पर संदेश लिखा था। इसके बाद वक्फनामा प्रशासन को दिया गया था। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ.राजेंद्र पैंसिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कोतवाली में पत्रकार वार्ता कर वक्फ भूमि को लेकर प्रशासन का पक्ष रखा।

जिलाधिकारी डॉ.राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि विवादित धर्म स्थान के सामने पुलिस चौकी निर्माण वाली भूमि को लेकर उर्दू का एक दस्तावेज मिला था। इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं। इन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि यह चारों और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी की बाउंड्री है और इसके बीच की संपत्ति वक्फ की है। यह 23 अगस्त 1929 को अब्दुल समद जो निवासी मोहल्ला कोट संभल की ओर से एक अपंजीकृत वक्फनामा है।

इसकी जांच के लिए एसडीएम संभल,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संभल व सीओ संभल को शामिल कर तीन सदस्यीय समिति से जांच कराई गई। क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्ति हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण समिति ने किया। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आया है। 

कल्कि मंदिर व कोतवाली सहित चार किमी क्षेत्र के वक्फ भूमि होने का दावा
जिलाधिकारी डॉ.राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि वक्फनामे के अनुसार जो चौहद्दी है उसमें चार किलोमीटर का क्षेत्र वक्फ भूमि बताया गया है। नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र जितना भी है हमारे सारे सरकारी स्थान हैं, जिसमें तहसील है, संभल सदर कोतवाली है, पुलिस चौकिया हैं, डाकघर है और जो विवादित धर्म स्थल है वह भी वक्फ भूमि होने का दावा किया गया है। श्री कल्कि मंदिर  भी उन चौहद्दियों के बीच में ही आता है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति 18, 19,20 नंबर पर दर्ज है उस जगह उस नाम से कोई निवासित रहा है या वह गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। हमारी टीम ने परीक्षण किया तो  देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है वह ग्राम बिछौली की है।

वह बिना किसी स्वामी के है। दूसरा जब कोई भी भूमि वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार के स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। वर्तमान जो भूमि है वहां पर कोई मकान अस्तित्व में नहीं है। जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इससे यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है उसकी वास्तविकता क्या है उसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया गया है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा गया है कि  अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा हूं। क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसा के निर्माण हेतु दे रहा है तो एक से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहां मदरसा बना है, कौन सा मदरसा बना है। किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा उसका कोई उल्लेख नहीं है।

वक्फनामा फर्जी, दर्ज होगा मुकदमा
जिलाधिकारी ने कहा कि वक्फ भूमि को देखें तो हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है। जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। अन रजिस्टर्ड अन वेरीफाइड बैनामा है और जो 50 के स्टांप पर वक्फ के रूप में लिखी हुई है। मान लीजिए किसी ने वक्फ किया भी होगा तो वक्फ  अधिनियम 1995 की धारा 56 कहती है कि किसी भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता ।  यह भी संज्ञान में आया है कि  रजिस्ट्री नहीं हुई लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पर खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय हो रहा है। कमेटी की रिपोर्ट में  प्रथम द्रष्ट्या संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की फर्जी प्रतीत होती है और जो वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। पुलिस के जरिए हम विधिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस इस मामले में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगी। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जो भी दोषी सामने आयेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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