बदायूं : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 25 हजार जुर्माना

31 मार्च 2021 को शौच को खेत पर गई युवती को खींचकर खेत में किया गया था दुष्कर्म

बदायूं : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 25 हजार जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। तीन साल पहले दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसहैत एक गांव निवासी वादी ने 31 मार्च 2021 को तहरीर देकर बताया था कि सुबह वह शौच के लिए गांव के बाहर खेत पर गई थी। उसके माता-पिता होली मिलने के लिए रिश्तेदारी में दूसरे गांव में गए थे। पीड़िता अकेली थी। इसी दौरान उसके गांव निवासी गौरव आ गया और उसे दबोच लिया। उसे खींचकर गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता चिल्लाई तो गांव के कुछ लोग पहुंच गए। ग्रामीणों ने दुष्कर्म करते हुए देखा। ग्रामीणों को देखकर आरोपी गौरव कहता हुआ भागा कि मेरा भाई रोजगार सेवक है और बहुत पैसे वाला है। देखता हूं मेरा क्या कर लेगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। साक्ष्य संकलित करके दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में आरोप पत्र भेजा। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी गौरव को सजा सुनाई।

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