Gaurav guilty
उत्तर प्रदेश  बदायूं 

बदायूं : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 25 हजार जुर्माना

बदायूं : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 25 हजार जुर्माना बदायूं, अमृत विचार। तीन साल पहले दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।  अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसहैत...
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