अयोध्या : भाजपा नेता के हमलावरों को जमानत, दिवाली के दिन किया था हमला
अयोध्या, अमृत विचार। भाजपा नेता अनीश खान उर्फ बबलू और उसके पुत्रों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश हुआ है। यह आदेश जिला जज रंणजय वर्मा की अदालत से बुधवार को हुआ।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि घटना 1 नवंबर 2024 की है। रिपोर्ट अनीश खान उर्फ बबलू ने यह कहते हुए लिखाई थी कि उसके कार्यालय में दीपोत्सव का प्रोग्राम था अचानक 8:30 बजे रईस खान, जावेद खान और कैफ खान आए और वादी के पुत्र पर बंदूक तान दिए इसके बाद सभी लोगों ने जान से मारने की नियत से रईस खान और उसके पुत्र अदनान, अयान और आसिफ को मारा पीटा। इसकी रिपोर्ट सबके खिलाफ जानलेवा हमले की धारा मे लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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