Kanpur: दहेज हत्या में पति को मिली 10 साल की कैद, कोर्ट ने छह हजार रुपये लगाया अर्थदंड
कानपुर, अमृत विचार। जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने दहेज हत्या में पति को 10 साल का कारावास और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि से पांच हजार रुपये मृतका की मां को देने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि आयशा बानों ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अपनी बेटी फहमिदा खातून का निकाह जाजमऊ निवासी इशाफत अली के साथ 25 फरवरी 2019 को किया था। निकाह के बाद फहमिदा का पति इशाफत अली उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था।
आएदिन वह बेटी से मारपीट करता था। दहेज की खातिर इशाफत अली ने फहमिदा को मारपीट कर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और अभियुक्त इशाफत अली के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सात गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त इशाफत अली को दस साल की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि से पांच हजार रुपये वादी मुकदमा मृतका की मां को दिए जाने का आदेश दिया है।