Kanpur Dehat: बलवंत हत्याकांड: दोषी तत्कालीन शिवली कोतवाल व मैथा चौकी इंचार्ज को मिली पांच-पांच साल की सजा

दोनों पर कोर्ट ने लगाया दस-दस हजार रुपये का जुर्माना

Kanpur Dehat: बलवंत हत्याकांड: दोषी तत्कालीन शिवली कोतवाल व मैथा चौकी इंचार्ज को मिली पांच-पांच साल की सजा

कानपुर देहात, अमृत विचार। बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह व मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञानप्रकाश पांडेय को अदालत ने पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनवाई। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

बता दें, शिवली कोतवाली क्षेत्र के सरैया लालपुर शिवराजपुर निवासी अंगद सिंह ने रनिया थाने में अपने भतीजे बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस अभिरक्षा में बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश कुमार, मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञानप्रकाश पांडेय समेत 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 

एसआईटी की विवेचना में हत्या की धारा हटाकर गैर इरादतन हत्या के आरोप में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अदालत ने तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह व तत्कालीन मैथा चौकी इंचार्ज को दोषी करार दिया था। दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। आज गुरुवार को कोर्ट ने दोनों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ें- Unnao: दो महिला डाक्टरों पर चला सीएमओ का हंटर; काटा वेतन, दी यह चेतावनी...

 

ताजा समाचार