Court's decision : हत्या व गैर इरादतन हत्या में एक को उम्र कैद, दो को दस-दस साल की जेल

Court's decision : हत्या व गैर इरादतन हत्या में एक को उम्र कैद, दो को दस-दस साल की जेल

बाराबंकी, अमृत विचार : हत्या व गैर इरादतन हत्या के दो मामलों में न्यायालय ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व दो को दस दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन पर न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। 

थाना कुर्सी पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त मो. आतिफ पुत्र मो. आरिफ निवासी कोठी कस्बा पैंतेपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। दरअसल 4 नवंबर 2022 को थाना कुर्सी पर वादिनी मेहरुन्निशां पत्नी शमीम पहलवान निवासी अमरसण्डा थाना कुर्सी ने अभियुक्त मो. आतिफ द्वारा वादिनी की बहन की हत्या करने के सम्बन्ध में सूचना दी।

सूचना के आधार पर थाना कुर्सी पर मुकदमा दर्ज हुआ। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रामचन्द्र सरोज थाना कुर्सी ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इसी क्रम में थाना मसौली पर गैरइरादतन हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र रामकिशुन व विजय कुमार पुत्र रामकिशुन निवासी छोटी किन्हौली थाना मसौली को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश  कोर्ट संख्या एक ने दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर 2012 को थाना मसौली पर वादिनी किरन देवी पुत्री मैकूलाल निवासी छोटी किन्हौली थाना मसौली ने अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी की मां को मारने पीटने के दौरान मत्यु हो जाने के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना मसौली पर संतोष कुमार व विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तत्कालीन विवेचक एसआई हनुमान प्रसाद पाण्डेय ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

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