नैनीताल: छात्रसंघ चुनाव: लिंगदोह कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश करे सरकार

नैनीताल: छात्रसंघ चुनाव: लिंगदोह कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश करे सरकार

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व राज्य सरकार से गुरुवार को लिंगदोह कमेटी के ऊपर दिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई आज भी जारी रहेगी।

बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर 2024 तक छात्र संघ के चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसका अनुपालन नहीं किया, अब चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। यह शासनादेश के विरुद्ध है।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने जो 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी किया तो उसका पालन राज्य सरकार करवाए। विश्वविद्यालय न तो शासनादेश का अनुपालन कर रही है न ही लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट का। जबकि छात्रों के प्रवेश होने के बाद एक माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए थे, ताकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।  

मामले के अनुसार देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है।

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