प्रयागराज : आरो/एआरओ परीक्षा में हुई धांधली की आरोपी प्रिंसिपल को मिली सशर्त जमानत

प्रयागराज : आरो/एआरओ परीक्षा में हुई धांधली की आरोपी प्रिंसिपल को मिली सशर्त जमानत

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 फरवरी 2024 को दो पालियों में संपन्न हुई समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुई अनियमितताओं के मामले में आरोपी बिशप जॉनसन स्कूल की प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को सशर्त जमानत दे दी है।

याची के खिलाफ आईपीसी और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम की धारा के तहत सिविल लाइंस थाना, प्रयागराज में 2 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था। हालांकि याची के अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में याची का नाम दर्ज नहीं है बल्कि याची का नाम 15 सितंबर 2024 को स्कूल के एक अन्य शिक्षक के बयान के आधार पर सामने आया। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि याची ने स्कूल प्रबंधन के कुछ सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत दो प्राथमिकियां दर्ज करवाई थीं।

इसी कारण स्कूल प्रबंधन ने उन्हें वर्तमान मामले में फंसाया। जबकि प्रश्नपत्र के किसी भी लिफाफे की सील को हटाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा याची के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है, साथ ही सह-अभियुक्त अर्पित विनीत जसवंत को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है, लेकिन आवेदक 26 सितंबर 2024 से जेल में निरुद्ध है। अंत में कोर्ट ने 25 हजार रुपए की समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर याची को जमानत दे दी।

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