संभल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 वर्ष की सजा

संभल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 वर्ष की सजा

चन्दौसी, अमृत विचार। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट) ने  नाबालिग से दुष्कर्म में  दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि चार को दोष मुक्त किया है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उक्त घटना जनपद संभल के थाना असमोली के एक गांव में 21 जून 2019 को हुई थी। 

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जनपद के थाना असमोली के एक गांव में 21 जून 2019 की शाम पांच बजे 15 वर्षीय किशोरी चारा लेने जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के आरिफ ने तमंचे के बल पर रोक लिया और ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही उसने किशोरी की अश्लील वीडियो बना ली। 

आरोपी ने धमकी दी कि अगर तू मेरे बुलाने पर नहीं आई तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा।  आरिफ ने किशोरी को बुलाने की कोशिश की मगर वह नहीं गई। इसके बाद आरोपी ने 22 जुलाई 2019 को वीडियो  वायरल कर दी। किशोरी के घर वालों को जानकारी हुई तो वह आरिफ के घर शिकायत करने पहुंचे। लेकिन आरोपी के परिजनों ने उसे धमकी देकर भगा दिया। 

पीड़ित किशोरी के पिता ने आरोपी आरिफ व उसके परिजन फरमान, फईम, नईम व ईदशाह के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई दी। इसके बाद विवेचक ने आरोपी आरिफ के विरुद्ध धारा 376, 506 व पॉक्सो एक्ट तथा आरोपी फरमान, फईम, नईम व ईदशाह के विरुद्ध धारा 506 के अंतर्गत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने धारा 506 के तहत आरिफ, फरमान, फईम, नईम व ईदशाह के दोषमुक्त कर दिया। जबकि आरिफ को धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये  अर्थदंड से दंडित किया है।

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