रामपुर: युवक की हत्या के दोषी को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...
रामपुर, अमृत विचार। युवक की हत्या करने के मामले में एडीजे द्वितीय के न्यायिक अधिकारी पीएन पांडेय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
टांडा थाना क्षेत्र के गांव चौखड़ी निवासी मोहम्मद रफी का भाई सद्दाम और प्रीतम दोस्त थे। सद्दाम खेती के संबंध में अक्सर प्रीतम के घर आता-जाता था। उसने प्रीतम को किसी से 3 लाख रुपये उधार दिलाए थे।
लेकिन वह पैसे देने में लगातार टाल-मटोल कर रहा था। इसी के चलते प्रीतम 19 अप्रैल को सद्दाम को बुलाकर ले गया था। सद्दाम का शव 20 अप्रैल को पुलिया के पास मिला था। इस मामले में टांडा पुलिस ने एक नामजद व एक अज्ञात समेत दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। चार्जशीट एक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में पेश की थी।
इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी प्रमोद कुमार सागर ने बताया कि कोर्ट ने प्रीतम को सद्दाम की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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