रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद जयाप्रदा बरी

वर्ष 2019 के चुनाव में सड़क का उद्घाटन करते हुए वीडियो हुआ था वायरल

रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद जयाप्रदा बरी

रामपुर, अमृत विचार। पूर्व सांसद जयाप्रदा को स्वार के आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार फैसला आने की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट पहुंची। लंच के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट से बाहर आने के बाद जयाप्रदा ने कोर्ट को धन्यवाद कहा। उसके बाद कार से रवाना हो गईं।

बता दें कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार क्षेत्र के गांव नूरपुर में बनवाई गई सड़क का उद्घाटन करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। उस समय आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए फ्लाइंग स्कॉट मजिस्ट्रेट नीरज कुमार पाराशरी द्वारा थाना स्वार में एनसीआर पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ 22 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी। बुधवार को फैसला आने की जानकारी मिलने के बाद जयाप्रदा कोर्ट पहुंची। लंच के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट से बाहर आने के बाद जयाप्रदा ने पत्रकारों से बात करते हुए पहले कोर्ट को धन्यवाद दिया। जयाप्रदा के अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि विवेचना के बाद 15 मई 2019 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी। उसके बाद ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। बताया कि अभियोजन की ओर से 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। वायरल वीडियो की सीडी भी पेश की गई। बचाव पक्ष की ओर से भी तीन गवाह पेश किए गए। अधिवक्ता द्वारा कानूनी दलीलें दी गईं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जयप्रदा नाहटा के विरुद्ध 19 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन कर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना नहीं माना। उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया।