प्रयागराज: बांकेबिहारी मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर यूपी सरकार से HC ने मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज: बांकेबिहारी मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर यूपी सरकार से HC ने मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित बांकेबिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ  होने वाली कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

यह बताए जाने पर कि अतिक्रमण का मामला नगर निगम देखता है, कोर्ट ने नगर निगम, मथुरा को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई आगामी 18 नवंबर सुनिश्चित की गई है। अतिक्रमण मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा के खंडपीठ के समक्ष दोपहर 2 बजे के बाद हुई। 

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी को मंदिर के अतिक्रमण को चिन्हित कर हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया था। अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 8 नवंबर 2023 को कॉरिडोर के लिए अपनी सहमति दे दी थी। इस आदेश को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल की। राज्य सरकार का कहना है कि उसे कॉरिडोर के लिए मंदिर की राशि खर्च करने की अनुमति दी जाए।

ये भी पढ़ें- UP DElEd 2024: डीएलएड में कल से फिर से शुरू होगा पंजीकरण, ऐसे करें Online Registration