Chitrakoot: बड़े भाई की हत्या में दोषी युवक को आजीवन कारावास
वाहन न देने पर भाभी-भतीजे के सामने किया था मर्डर
चित्रकूट, अमृत विचार। वाहन देने से इंकार करने पर भाभी और भतीजे की आंखों के सामने बड़े भाई की नृशंस हत्या के दोषी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा दी। इसे 15 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि आठ मार्च 2021 को मुख्यालय के शंकर बाजार निवासी देवराज गुप्ता ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा बेटा अजय कुमार शराब पीकर देर शाम घर आया और बड़े बेटे सुशील कुमार उर्फ बबलू से गाड़ी की चाबी मांगी।
सुशील के चाबी देने से इंकार करने पर अजय ने सुशील को तमंचे से गोली मार दी और फरार हो गया। परिजन सुशील को जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सारिका ने भी बताया था कि उसके देवर ने पति से 500 रुपये और कार की चाबी मांगी थी। इंकार करने पर देवर, पति और ससुर के बीच नोकझोंक हुई और आवेश में देवर अजय ने पति को मार दी और घर की कुंडी बाहर से बंद कर भाग गया।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। बड़े भाई की हत्या का दोषसिद्ध होने पर अजय गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा दी। इसे 15 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।