अदालत का फैसला : आठ साल बाद महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हज़ार रुपए का लगाया अर्थ दण्ड
बलरामपुर अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश एस सी एसटी एक्ट इफ्तखार अहमद ने दलित महिला से दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को करीब आठ साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थ दण्ड में से आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश न्यायाधीश ने किया है।
कोतवाली उतरौला में एक महिला ने मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया कि 24 जनवरी 2016 को गांव के ही लल्लू राम यादव ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर 7 मई 2016 को दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में कोतवाली उतरौला में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने जांच के बाद लल्लू राम यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एस सी एसटी एक्ट विजय आर्या ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने लल्लू राम यादव को दलित महिला से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा