अदालत का फैसला : गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

अदालत ने दोनों दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

अदालत का फैसला : गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

रामपुर अमृत विचार : युवक की पीटकर हत्या करने के मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने सोमवार को दो दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

शहजादनगर थाना क्षेत्र के ग्राम चमरौआ निवासी मुजम्मिल का कहना था कि 23 जनवरी 2023 को उसका भतीजा कलुआ उधारी के पैसे मांगने पास में ही रहने वाले मुसरान के घर गया था। पैसे मांगने पर मुसरान आग बबूला हो गया था। इस बीच मुसरान का भाई नवेद भी आ गया था। दोनों भाइयों ने कलुआ को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एसफटीसी प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को न्यायिक अधिकारी कैलाश कुमार ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी ओम प्रकाश लोधी ने बताया कि जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।

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