Unnao News: गैंगस्टर के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Unnao News: गैंगस्टर के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

उन्नाव, अमृत विचार। क्षेत्र में गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के दो आरोपियों पर अजगैन पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर कोर्ट ने पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

अजगैन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में गैंग बनाकर व आतंक कायम कर आपराधिक गतिविधियों से धन अर्जन करने वाले क्षेत्र के कस्बा नवाबगंज निवासी बंटू उर्फ चंद्रपाल लोध पुत्र स्व. रामस्वरूप व मनोज साहू पुत्र स्व. छोटेलाल पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। पुलिस ने बंटू को 19 सितंबर व मनोज को 10 जनवरी-2004 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

आईओ हफीजुर्रहमान ने जांच कर 30 दिसंबर-2004 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तभी से केस विशेष गैंगस्टर कोर्ट-5 में विचाराधीन था। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे जयवीर सिंह नागर ने शासकीय अधिवक्ताओं हरीश अवस्थी व अलंकार द्विवेदी की दलील व साक्ष्य के आधार पर बंटू व मनोज को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

ताजा समाचार

Kanpur: पनकी थर्मल पॉवर प्लांट में इस तकनीक का होगा इस्तेमाल...कम लागत में बनेगी ज्यादा बिजली, पर्यावरण भी रहेगा सुरक्षित
मुरादाबाद : 'अमन के हत्यारोपियों को गिरफ्तार करे पुलिस', रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
प्रयागराज: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने SHUATS में किया टिशू कल्चर लैब का उद्घाटन
देवरिया में CBI की बड़ी कार्रवाई: रिश्वत लेते चपरासी और बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार
UP में 64 विभागों की लापरवाही आई सामने, मंत्रिमंडल को नहीं भेजी कार्ययोजना
Air Marshal अमर प्रीत सिंह बने वायुसेना के नए चीफ, 30 सितंबर को ग्रहण करेंगे पदभार