नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा : 50 हज़ार रुपए का लगाया अर्थ दण्ड

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा : 50 हज़ार रुपए का लगाया अर्थ दण्ड

 बलरामपुर अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 50 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषी को 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।    

थाना तुलसीपुर में एक व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल 2017 को उसके गांव के ही सीताराम ने नाबालिक 03 वर्षीय पोती को टाफी देने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने न्यायालय में 7 गवाहों को पेश किया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने सीताराम को नाबालिक से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते 20 वर्ष की कैद और 50 हज़ार रुपए के अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई।