अदालत का फैसला : दहेज हत्या के दोषी पति सहित चार को 10-10 वर्ष की सजा

दोषियों पर 30-30 हज़ार रुपए का लगाया अर्थ दण्ड

अदालत का फैसला : दहेज हत्या के दोषी पति सहित चार को 10-10 वर्ष की सजा

बलरामपुर अमृत विचार। जिला एवम सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दहेज हत्या के दोषी पति सहित चार लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई है। जिला जज ने दोषियों को 30-30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। 

कोतवाली गैसड़ी के ग्राम राजूडीह लालपुर निवासी बुधई ने मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र 26 जून 2019 को दिया था। आरोप लगाया था कि उसने अपनी लड़की कृष्णा का विवाह ढाई वर्ष पहले ग्राम भंवरिया निवासी संतोष से किया था। दहेज कम मिलने से नाराज उसके पति संतोष, जेठ राजेन्द्र, सास चंपाकली और जेठानी ननका ने 25 जून की रात को मार डाला है। सुबह सूचना मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना के बाद चारो के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने चारो को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद और 30-30 हज़ार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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