प्रयागराज: इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार ने की अपील दाखिल

प्रयागराज: इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार ने की अपील दाखिल

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा का घर जलाने के मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 

इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सात जुलाई 2024 को विधायक को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस संदर्भ में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने इरफान सोलंकी की सजा को सात साल से बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील किए जाने की गुहार लगाते हुए अपील दाखिल की है, जिसके कारण इरफान सोलंकी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

अब प्रदेश सरकार की अपील के साथ इरफान सोलंकी से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ के समक्ष होगी। प्रदेश सरकार की वर्तमान अपील पर अगली सुनवाई आगामी 24 सितंबर को सुनिश्चित की गई है। मालूम हो कि इरफान सोलंकी इन दिनों उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में बंद हैं।

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