रुद्रपुर: असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

रुद्रपुर: असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज

रुद्रपुर, अमृत विचार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी मामले में फंसे असम के मुख्यमंत्री को अदालत ने राहत दे दी है। कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की जिरह और पेश सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना निर्णय दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया था कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. गणेश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी किए जाने की याचिका दायर की थी। आरोप था कि असम के सीएम ने वर्ष 2022 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किच्छा में चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व गांधी परिवार में अशोभनीय टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा था। तर्क दिया था कि गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों ने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता-अखंडता को कायम कर दिया है।

याचिका की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्या ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दी। तर्क था कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में ऐसा कोई भी सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाए। जिससे यह पुष्टि होती हो कि असम के सीएम डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी व गांधी परिवार के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी। जिसके कारण अदालत ने सीएम के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर करने का फैसला सुनाया।

दिल्ली के अधिवक्ताओं ने की थी पैरवी

न्यायालय के आदेश के बाद असम के मुख्यमंत्री की पैरवी स्थानीय नहीं, बल्कि दिल्ली से आए अधिवक्ताओं ने अदालत में की थी। बताया कि जैसे ही अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को सीएम को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। जब दिल्ली के अधिवक्ता राजीव नयन ने अपनी टीम के साथ स्थानीय अदालत में पैरवी की और सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने पैरवी की।

वर्ष 2022 को सीएम ने की थी जनसभा

वर्ष 2022 को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान असम के सीएम ने 11 फरवरी 2022 को एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार का जिम्मा दिया था। दोपहर एक बजे सार्वजनिक जनसभा किच्छा विधानसभा में हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ. गणेश उपाध्याय ने उसी जनसभा को आधार बनाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। 

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