Bulandshahr News: बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह और सिकंदराबाद के विधायक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

Bulandshahr News: बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह और सिकंदराबाद के विधायक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह व हिमांशु मित्तल के विरुद्ध विशेष न्यायालय में चल रहे आपराधिक मामले में बड़ी राहत देते हुए शिकायतकर्ता पवन कुमार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

मामले की अगली सुनवाई आगामी 22 अक्टूबर को सुनिश्चित की गई है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने डॉक्टर भोला सिंह व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते पारित किया। याचियों के खिलाफ अनूप शहर बुलंदशहर में आईपीसी की विभिन्न धाराओं एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून की धारा तीन के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने विवेचना कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पुनः विवेचना का आदेश दिया। दोबारा विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। शिकायतकर्ता की आपत्ति पर संज्ञान लेकर विशेष न्यायालय ने याचियों को 6 अगस्त 2024 को समन जारी किया, जिसे बीएनएसएस  की धारा 528 के तहत चुनौती देते हुए पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए विपक्षियों से जवाब मांगा।

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