Unnao News: भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को 10 साल की सजा...कोर्ट ने पत्नी को दोषमुक्त ठहराया
उन्नाव, अमृत विचार। सदर कोतवाली क्षेत्र में धारदार हथियार से हमला कर बड़े भाई को मौत के घाट उतारने वाले छोटे भाई को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं हत्या में नामजद दोषी की पत्नी को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त ठहराया।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कब्बा खेड़ा निवासी राज नंदनी ने अपने देवर देवेश शुक्ला उसकी पत्नी सुमन शुक्ला व नीतू पाठक समेत चार से पांच अज्ञात पर छह अगस्त-2022 को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था छह अगस्त-2022 की शाम उसके पति दिनेश कुमार अपने पुराने घर कब्बा खेड़ा में थे। तभी उसके देवेश शुक्ला उसकी पत्नी सुमन शुक्ला, नीतू पाठक सहित अज्ञात व्यक्तियों के साथ प्लाट देखने के लिए आए थे।
पति ने प्लाट बेचने का विरोध करते हुए बंटवारे के लंबित मुकदमे का फैसला आने की बात कही थी। इसी से नाराज देवेश उसकी पत्नी नीतू सहित उनके साथियों ने मिलकर पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और भाग निकले थे। वह घायल पति को लेकर जिला अस्पताल आई, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 8 अगस्त-2022 को पुलिस ने आरोपी देवेश शुक्ला को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया।
एसएचओ कोतवाली सदर राजेश पाठक ने साक्ष्य व गवाहों के बयानों के एकत्रित करते हुए विवेचक ने 18 अक्टूबर-2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई जिला जज की कोर्ट में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने आरोपी देवेश शुक्ला को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई।