प्रयागराज : वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर में भीड़ प्रबंधन मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को

प्रयागराज : वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर में भीड़ प्रबंधन मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर में भीड़ प्रबंधन से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई आगामी 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने विशेष उत्सवों तथा जन्माष्टमी के दौरान बड़ी भीड़ को संभालने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। मालूम हो कि मंदिर के सेवादारों ने याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती देते हुए इसे निराधार बताया था।

उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान प्रबंधन प्रथाएं पर्याप्त हैं और याचिका अनावश्यक रूप से मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। बता दें कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाने का आदेश भी पारित किया गया था, साथ ही कॉरिडोर निर्माण के लिए देवता के बैंक खाते से 262.50 करोड़ रुपए के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपने निर्देशों में यह स्पष्ट किया था कि कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्तियों के कारण मानव सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण त्योहार पर तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ भीड़ का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

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