रामपुर : गोकशी में छह दोषियों को सात-सात साल की कैद, कोर्ट ने तीन-तीन लाख का जुर्माना भी लगाया
रामपुर,अमृत विचार। गोकशी के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने छह दोषियों को सात-सात साल की कैद और प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सैदनगर चौकी में तैनात दरोगा राजीव कुमार टीम के साथ 17 मार्च 2021 को गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि अब्दुल सलाम के घर में शादी है। इसमें दावत के लिए अब्दुल सलाम परिजनों के साथ गोवंशीय पशु लेकर आया है। आंगन में उसका वध किया जा रहा है। दरोगा ने मौके पर पहुचे तो वहां कुछ लोग गोवंशीय मांस काट रहे थे। पुलिस ने मौके से अब्दुल सलाम, बाबू हाजी, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रफी, मोहम्मद इस्लाम और भूरा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को मौके से एक क्विंटल मांस भी मिला था। टांडा पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को गोकशी का दोषी मनाते हुए सात-सात साल की कैद और प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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