सुल्तानपुर: बल्दीराय एडीओ पंचायत समेत तीन पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला
सुल्तानपुर, अमृत विचार। धोखाधड़ी, अपमानित कर हत्या की धमकी और अन्य आरोपों में बल्दीराय के एडीओ पंचायत दयावंत सिंह समेत तीन के खिलाफ कोर्ट ने परिवाद में मुकदमा दर्ज किया है। परिवाद दर्ज कर सीजेएम ने परिवादी का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।
एडीओ पंचायत बल्दीराय दयावंत सिंह के साथ ही मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी रोहित चन्द्रा व याची का पुत्र राम अवतार मामले में आरोपी हैं। सीजेएम नवनीत सिंह की कोर्ट में याची सालिकराम का बयान नौ सितम्बर को होगा।
पीड़ित के अधिवक्ता सुखनाथ यादव ने बताया कि सालिकराम ने पुत्र राम अवतार के चाल चलन से दुखी होकर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। फिर भी वह जबरदस्ती सालिकराम को घर से निकालकर खुद घर में रह रहा है तथा एडीओ पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी से फर्जी दस्तावेज के जरिए मिली भगत कर परिवार रजिस्टर में पीड़ित सालिकराम का नाम खारिज करा दिया है। अधिकारियों से मामले की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली है।
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