Hamirpur News: लूट व हत्या के मामले में दो दोषियों को मिली उम्रकैद

Hamirpur News: लूट व हत्या के मामले में दो दोषियों को मिली उम्रकैद

हमीरपुर, अमृत विचार। लूट व हत्या के 12 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं एक पर 14 हजार व दूसरे पर नौ हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के अकौना गांव निवासी पीड़ित मां कुंवर पत्नी मदन प्रजापति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 23 जुलाई 2012 को उसका बेटा केशव गांव से हरप्रसाद, ब्रजभान व चेतराम को साथ लेकर मछली पकड़ने मौदहा बांध अपनी बाइक से गया था। 

बताया कि रात करीब साढ़े आठ बजे घर लौटते समय सरसेड़ा गांव के पास सड़क पर दो लोग सामने धनौरी की तरफ से बाइक में आकर उसके बेटे की बाइक रोककर पैसे मांगने लगे। बेटे ने कहा कि पैसा तो नहीं है। नोकिया मोबाइल बेटे के पास था। जिसे छीनने लगे तो उसने पास की झाड़ी में उसे फेंक दिया। इसी बात पर उनमें से एक बदमाश ने तमंचे से उसपर फायर कर दिया। 

जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फायर की आवाज सुनकर सरसेड़ा गांव के लोग लाठी, डंडा लेकर दौड़े और बदमाशों को ललकारा तो दोनों बदमाश बाइक से भाग निकले। उसी समय एक बदमाश का पहचान पत्र गिर गया। जो मनमोहन निवासह लिधौरा थाना मझगवां का था। 

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच कर दो हत्यारोपी मनमोहन व बाबूलाल निवासी सरसेड़ा के खिलाफ लूट व हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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