हल्द्वानी: किशोर की मौत पर चार युवकों पर मॉब लिंचिंग का मुकदमा, बेरहमी से हुई पिटाई से आहत किशोर ने की थी आत्महत्या

हल्द्वानी: किशोर की मौत पर चार युवकों पर मॉब लिंचिंग का मुकदमा, बेरहमी से हुई पिटाई से आहत किशोर ने की थी आत्महत्या

हल्द्वानी, अमृत विचार। शीशमहल इलाके में पिछले दिनों एक कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। इस कार को नाबालिग किशोर चला रहा था। घटना के बाद पीछा कर कुछ युवकों ने किशोर को पकड़कर बुरी तरह से पीटा था और कार में तोड़फोड़ की थी। इससे आहत किशोर ने घर जाकर आत्महत्या कर ली थी। किशोर के पिता ने आरोपी युवकों के खिलाफ उनके बेटे को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। 

मृत किशोर के पिता ने पुलिस को बताया कि बीती नौ अगस्त को उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ कार से लौट रहा था। शाम करीब छह बजे कार निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंची तो कार से एक राहगीर टकरा गया। इससे कार चालक किशोर घबरा गया और वापस हल्द्वानी की ओर आने लगा।

इस बीच बनभूलपुरा लाइन नंबर आठ निवासी रेहान और उसके तीन साथी अरफराज नसीम, कृष्णा व तनिष्क अपनी कार से किशोर की कार का पीछा करने लगे। किशोर ने खुद को बचाने के लिए कार को एक गली में मोड़ दिया। लेकिन, वहां उन लोगों ने कार को जबरन रोक लिया।  रेहान ने पत्थर मारकर कार का पिछला और बोनट पर चढ़कर अगला शीशा तोड़ दिया।

इसके बाद भी किशोर पास में एक खाली प्लॉट में कार को खड़ा कर भाग निकला। चारों आरोपी उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए और देवाशीष होटल के गेट के पास किशोर को पकड़ लिया। इन लोगों ने किशोर की बेरहमी से पिटाई की। साथ ही उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 

घटना के बाद किशोर लहूलुहान हाल में दमुवाढूंगा स्थित अपने घर पहुंचा। 10 अगस्त की सुबह किशोर के मामा ने देखा कि वह अपने कमरे में पंखे के सहारे फंदे पर लटका है। उसे तुरंत सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के पिता मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं और घटना के समय वह अमेरिका के मियामी में तैनात थे। 13 अगस्त को वह हल्द्वानी पहुंचे। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किशोर को आरोपी युवकों ने मॉबलिंचिंग कर प्रताड़ित किया है और आत्महत्या के लिए मजबूर किया। एसओ काठगोदाम विमल मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 108, 309 (4), 324(2), 351(3) और 352 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

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